मुझे आपको यह सूचित करते हुए अपार हर्ष महसूस हो रहा है कि राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत दायर नीलाम पत्र वादों के Online Court Case Management System के तहत संचालन हेतु निर्मित सॉफ्टवेयर का लोकार्पण आज दिनांक-18.09.2023 को किया जा रहा है।
इस सॉफ्टवेयर का मुख्य लक्ष्य लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत दायर वादों का निष्पादन सुगमतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से किया जाना है। साथ हीं वाद निष्पादन की श्रृंखला में कार्यरत सभी प्राधिकारों को नियमानुकूल त्वरित निर्णय लेने हेतु आवश्यक सूचनाओं के अद्यतन समृद्ध तंत्र (State of Art Digital System) उपलब्ध कराना है।
लोक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों की गबन/क्षति की गई राशि से संबंधित व्यक्ति/एजेंसी से ससमय राशि की वसूली हो सके। इसके संदर्भ में त्वरित, पारदर्शी एवं सतत् अनुश्रवण के लिए एक । App/Software की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, जिसकी पूर्ति के उद्देश्य से इस Software का निर्माण किया गया है।
इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उच्चतम स्तर (Board of Revenue, Bihar) से सतत् अनुश्रवण (Continuous Monitoring) की जा सकेगी। आवश्यकतानुसार नीचे के प्राधिकार को आवश्यक निदेश/मार्गदर्शन भी तत्काल मुहैया करायी जा सकेगी।
इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर इसके धनात्मक प्रतिफल को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उपरांत Default करने वालों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा एवं कालांतर में लोक मांग वसूली वाद के मामलों में भारी कमी देखी जा सकेगी। इस प्रकार मोटे तौर पर राज्य को दोहरा लाभ हो सकेगा। पहला तो क्मंिनसज के मामले कम होने पर वादों के निष्पादन में होने वाले व्यय की बचत हो सकेगी एवं दूसरी तरफ मामलें के निष्पादन के उपरांत प्राप्त राशि से राज्य/संस्था के कोष में बढ़ोतरी हो सकेगी।
इसके अतिरिक्त संबंधित वादों में सक्षम प्राधिकार द्वारा कृत कार्रवाई बॉडी वारंट, कुर्की जब्ती आदि का नियमित अनुश्रवण राजस्व पर्षद स्तर से किया जा सकेगा। इस सभी कार्य हेतु जिला स्तर पर प्राधिकार को जानकारी के उद्देश्य से राजस्व पर्षद के वेबसाईट पर इससे संबंधित विडियो एवं मार्गदर्शिका भी Upload किया गया है।
क्षेत्रीय पदाधिकारियों (आयुक्त, समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी) के साथ किये गये बैठकों में यह बात भी सामने आई थी कि लोक मांग वसूली से संबंधित वादों के विवरण एकीकृत(integrated) एवं अद्यतन updated नहीं रहने के कारण संभावना बनी रहती है कि वही व्यक्ति एक या अधिक अन्य जिलों से राशि प्राप्त करने में कामयाब हो जाय। अब इस सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के उपरांत ऐसी संभावना विलुप्त हो जायेगी। इससे भी दोहरा लाभ प्राप्त हो सकेगा। पहला तो पूर्व से ही क्मंिनसजमत घोषित व्यक्ति को उस जिले या किसी अन्य जिले से राशि प्राप्त करने से रोका जा सकेगा और दूसरा बची हुई राशि अन्य जरूरतमंद लोगों को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप सरकार/संस्था के प्रति आदर एवं संतोष का भाव बढे़गा।
नीलाम पत्र वादों का ससमय निष्पादन हो सके एवं इस पर निगरानी हो सके इस हेतु प्रत्येक जिला के अपर समाहर्त्ता को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है, जबकि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी इसका सतत् पर्यवेक्षण करते हुये सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रणाली (System) के अंतर्गत प्राधिकारों का विन्यास (Structure) इस प्रकार रखा गया है:-
1. Admin, Board of Revenue, Bihar
इस प्रणाली के तहतBoard of Revenue, Bihar, Patna में पदस्थापित सक्षम पदाधिकारी को Administrator विनिश्चित किया गया गया है। इनके द्वारा सभी जिला प्राधिकारों से प्राप्त विविध रपटों (Various Reports) का सतत् अनुश्रवण(Monitoring) किया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार निदेश/मार्गदर्शन दी जा सकेगी।
2. Admin, Revenue and Land Reforms Department, Bihar
इस प्रणाली के तहत दोहरी सुविधा की व्यवस्था के तहत Revenue and Land Reforms Department, Bihar में पदस्थापित सक्षम पदाधिकारी को Administrator विनिश्चित किया गया गया है। इनके द्वारा भी सभी जिला प्राधिकारों से प्राप्त विविध रपटों (Various Reports) का सतत् अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सकेगा एवं आवश्यक बिन्दु/बिन्दुओं पर राजस्व पर्षद को सलाह दी जा सकेगी।
3. Admin, Commissionory
इस प्रणाली के तहत राज्य के सभी 09 (नौ) प्रमंडलों में सक्षम पदाधिकारियों कोAdmin Commissionory विनिश्चित किया गया गया है। इनके द्वारा प्रमंडल अंतर्गत सभी जिला प्राधिकारों से प्राप्त विविध रपटों (Various Reports) का सतत् अनुश्रवण(Monitoring) किया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार निदेश/मार्गदर्शन दी जा सकेगी।
4. Admin, District
इस प्रणाली के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में सक्षम पदाधिकारियों को Admin District विनिश्चित किया गया गया है। इनके द्वारा जिला अंतर्गत सभी प्राधिकारों से प्राप्त विविध रपटों (Various Reports) का सतत् अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार निदेश/मार्गदर्शन दी जा सकेगी।
5. District Certificate Officer
इस प्रणाली के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में सक्षम पदाधिकारियों को District Certificate Officer विनिश्चित किया गया गया है। इनके द्वारा निम्नांकित कार्य निष्पादित किये जायेंगे-
- सभी निलाम पत्र वाद इनके समक्ष दायर किया जा सकेगा।
- इनका मुख्य कार्य नीलाम पत्र धारक की ओर से नीलाम पत्र वाद दायर करना है।
- वह वादों के समुचित मूल्यांकन के उपरांत उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु भी जवाबदेह होंगे।
- इनके द्वारा वाद स्वीकृत होने पर वाद संख्या प्रदान की जायेगी एवं संबंधित न्यायालय को वह वाद सुनवाई हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- वह नामित नीलाम पत्र अधिकारी के न्यायालय हेतु User Management के भी जिम्मेवार होंगे।
- वह विविध प्रकार के प्रतिवेदनों का भी वहाँ पर अनुश्रवण करेंगे।
- वह आवश्यकतानुसार Dynamic query-based report भी तैयार करेंगे।
6. Nominated Certificate Officer Court
इस प्रणाली के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में एक या एक से अधिक सक्षम पदाधिकारियों को Nominated Certificate Officer विनिश्चित किया गया गया है। इनके द्वारा निम्नांकित कार्य निष्पादित किये जायेंगे-
- नामित नीलाम पत्र अधिकारी के न्यायालय में कोई वाद सीधे तौर पर दायर नहीं किया जा सकेगा।
- नामित नीलाम पत्र अधिकारी के न्यायालय हेतु वादों का बंटवारा District Certificate Officer द्वारा दायर किया जायेगा।
- नामित नीलाम पत्र अधिकारी वादों की प्रविष्टि, सुनवाई, वाद सूची का प्रकाशन, आदेश Upload करने, नोटिस निर्गत करने एवं अंतिम आदेश निर्गत करने के लिए जिम्मेवार होंगे।
- उनके न्यायालय के सभी गतिविधि संबंधित Certificate Holder/ Debator द्वारा भी देखा जा सकेगा।